Financial Institutions कस्टमर केयर नंबर

Customer Care अभी दोबारा जाँचा नहीं गया अपडेट: October 2, 2026

Financial Institutions के कस्टमर केयर नंबर, ईमेल और सपोर्ट चैनल। हम इन विवरणों को Financial Institutions की आधिकारिक वेबसाइट से दोबारा जाँच रहे हैं, इसलिए कोई भी निजी या पेमेंट जानकारी देने से पहले वहाँ पुष्टि करें।

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Financial Institutions के एजेंट से बात कैसे करें

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शिकायत हल नहीं हुई? Financial Institutions की शिकायत आगे कैसे बढ़ाएँ

  1. पहले Financial Institutions से शिकायत करें

    1800 267 7955 पर कॉल करें या ऊपर दिया ईमेल / शिकायत लिंक इस्तेमाल करें। शिकायत या टिकट नंबर हमेशा नोट करें — आगे हर कदम पर इसकी ज़रूरत होगी।

  2. कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी

    RBI द्वारा नियंत्रित कर्जदाताओं को शिकायत अधिकारी का विवरण देना ज़रूरी है। उन्हें लिखित में शिकायत भेजें और शिकायत नंबर रखें।

  3. RBI लोकपाल

    RBI द्वारा नियंत्रित NBFC और पेमेंट कंपनियाँ भी इसमें आती हैं। 30 दिन में जवाब न मिले या आप संतुष्ट न हों, तो RBI पोर्टल पर शिकायत करें या 14448 पर कॉल करें।

    14448cms.rbi.org.in
  4. SEBI SCORES (स्टॉक ब्रोकिंग, म्यूचुअल फ़ंड, डीमैट के लिए)

    निवेश से जुड़ी शिकायतें SEBI SCORES पर दर्ज करें। SEBI टोल-फ़्री: 1800 266 7575 / 1800 22 7575 (सुबह 9 से शाम 6 बजे)।

    18002667575scores.sebi.gov.in

धोखाधड़ी में पैसे गँवाए? तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें — जितनी जल्दी रिपोर्ट करेंगे, पैसे फ़्रीज़ होने की संभावना उतनी ज़्यादा।

अपनी शिकायत ट्रैक करें

अपना शिकायत नंबर दर्ज करें — अगर Financial Institutions ने 30 दिन में समाधान नहीं किया तो हम आगे बढ़ाने की याद दिलाएँगे। सिर्फ़ इसी डिवाइस पर सेव होता है।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Financial Institutions का कस्टमर केयर नंबर क्या है?
आप Financial Institutions से 1800 267 7955 पर संपर्क कर सकते हैं।
Financial Institutions का टोल-फ़्री नंबर क्या है?
Financial Institutions का टोल-फ़्री नंबर 1800 267 7955 है। ज़्यादातर भारतीय मोबाइल और लैंडलाइन नेटवर्क से टोल-फ़्री नंबर पर कॉल मुफ़्त होती है।
ये नंबर बदलें तो सूचना पाएँ

कुछ बदलने पर ही एक ईमेल। कभी भी अनसब्सक्राइब करें।

Financial Institutions के बारे में सवाल

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